
मारपीट करने वाले आरोपी भाई को सजा और जुर्माना
पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला-पन्ना के सहा.मी.प्र./सहा.जि.लो. अभि.अधि.,कपिल व्यास द्वारा बताया गया कि,फरियादी देवनारायण ने थाना बृजपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट किया कि, वह (फरियादी) ग्राम सिलधरा का रहने वाला है मेरा (फरियादी/आहत) पुराना घर गिर जाने से घर में लगे बांस निकाल रहा था तभी आरोपी भाई मुनेन्द्र आया और अश्लील गाली देते हुये बोला बांस की लकडी क्यो निकाल रहा है तब फरियादी बोला अपने हिस्से का घर है इसलिये निकाल रहा हूं तथा फरियादी ने गाली देने से मना किया तो मुनेन्द्र हाथ में लाठी लिये था उसी लाठी से सिर में मार दिया तो फरियादी के सिर से खून निकल आया और दूसरी लाठी उसके बाय हाथ में कोहनी के पास लगी, तीसरी लाठी बाये हाथ की भुजा में लगी तथा अन्य कई लाठियां शरीर में लगी जिससे शरीर के कई हिस्सा में दर्द व चोट है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना-बृजपुर में अप.क्र. 70/18 में धारा 294,323,506 भाग दो भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण, न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री प्रियंक भारद्वाज के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी श्री कपिल व्यास, सहा.जि.लो.अभि.अधि. पन्ना, द्वारा की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा,अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त मुनेन्द्र कुमार पिता राजाराम विश्वकर्मा,उम्र-60 वर्ष निवासी ग्राम-सिलधरा को धारा 323 भा.द.सं. में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
